वैवाहिक दुष्कर्म को पत्नी की मर्जी के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के अपराध के दायरे में लाया जाए या नहीं, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट इस मामले पर 14 मार्च से अंतिम सुनवाई करेगी।मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई।पिछà¤

सुप्रीम कोर्ट ने आज समलैंगिक विवाह पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से समलैंगिक विवाह याचिकाओं पर 15 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा और सभी याचिकाओं को मार्च तक सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने के संबंध में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया है। चीफ जस्टिस डी वाई à¤

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